कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमे क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पद्र्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हे स्वावलम्बी बनाने, रोजगारपरक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

प्रभारी कैरियर काउन्सलिंग – श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह

Parents Teachers Association अभिभावक शिक्षक परिषद
महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक-शिक्षक परिषद का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते है। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। अभिभावक शिक्षक परिषद की बैठक समय-समय सम्पादित की जाती है।

प्रभारी अभिभावक-शिक्षक परिषद – डाॅ0 उमा आर्या

Women Harassment Cell महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलो की देख-रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।
प्रभारी महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ- डाॅ0 उमा आर्या

Chief Proctorial Board and discipline अनुशासन एवं शास्ता मण्डल
शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता होता है, जिन्हे सहयोग करने हेतु सहायक शास्ता होते हंै। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है।

मुख्य अपराध:-

  1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना
  2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं प्रदर्शन करना।
  3.  शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करना।
  4.  वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
  5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
  6. रैगिंग करना या उसके लिये पे्ररित करना
  7. परिसर में किसी राजनीतिक या सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन करना।
  8. कूटरचित हस्ताक्षर, असत्य प्रमाण पत्र या बयान प्रस्तुत करना
  9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करना अथवा मानने से इन्कार करना।